पचास लाख की चरस की खेप ले जाते युवक को पुलिस ने पकड़ा |
ग्वालियर में स्मैक तस्कर को जिला एवं सत्र न्यायालय में सबूतों के आधार पर आरोपी मानते हुए 14 साल की सश्रम कारावास की सजा से दंडित किया गया है। आरोपी को क्राइम ब्रांच ने 2021 में स्मैक की खेप के साथ बस स्टैंड के पास से गिरफ्तार किया था। तलाशी लेने पर उसके पास से 500 ग्राम स्मैक बरामद हुई थी, जिसकी बाजार में कीमत 50 लाख रुपए थी। गिरफ्तारी के बाद से आरोपी जेल में बंद था। अब कोर्ट ने उसे 14 साल की सजा सुनाई है। जबकि आरोपी के एक अन्य साथी जो पेरौल पर बाहर था और उसने बुधवार को कोर्ट में हाजिरी माफी का आवेदन लगवाया था उसका गिरफ्तारी वारंट जारी करने के आदेश दिए हैं।
दरअसल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस में चालान पेश किया था, जहां जिला न्यायालय में शासकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान तस्कर के कृत्य को समाज विरोधी बताया जिसे सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी तस्कर सफी मोहम्मद को 14 साल सश्रम कारावास की सजा और 1 लाख रुपए के जुर्माने से दण्डित कर जेल भेज दिया।शासकीय अधिवक्ता धर्मेन्द्र शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि क्राइम ब्रांच पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 4 नम्बर 2021 को बस स्टैंड के पास से एक तस्कर सफी मोहम्मद निवासी सेमली थाना नई आबादी तहसील व जिला मंदसौर मध्य प्रदेश के में रहने वाले को पकड़ा था। पुलिस ने पूछताछ के बाद तस्कर के एक अन्य साथी आयूब हुसैन (अजमेरी) निवासी ग्राम बागलिया थाना हथुनिया जिला प्रतापगढ़ राजस्थान को भी गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले में कोर्ट में पूरा मामला विचाराधीन था, जिसमें बुधवार को सुनवाई के बाद कोर्ट ने अहम फैसला देते हुए एक आरोपी को 14 साल की सजा सुनाई है।